मुंगेली ,राज्य सरकार ने शिक्षा के गुनवक्तता व उनके के क्रियान्वयन हेतु समय समय पर अनेक लाभकारी योजनाओं का लाभ स्कूली बच्चो के हित मे लगातार प्रयास कर रहै है,,
शिक्षा के अधिकार अधिनियम RTE के तहत गरीब तबके के बच्चो के एडमिशन दिलाने हेतु अशासकीय शाला के प्राचार्यो के बैठक कलेक्टर आगर सभा कक्ष में रखा गया,, बैठक के दौरान जिला शिक्षा अधिकारी जी पी भारद्वाज ने rte के तहत प्रवेश नियम,पात्रता व आवश्यक प्रचार प्रसार जागरूकता लाने हेतु निर्देश दिया तथा मुंगेली जिला में निर्धारित सीट को पूरा कराने हेतु प्राचार्यो को उत्साह पूर्वक काम करने की बात कही गई,, उस दौरान आर टी ई प्रभारी अनिल यादव कर द्वारा शिक्षा के अधिकारी 2009 के तहत दिए जाने वाले प्रवेश के साथ बच्चो के रजिस्ट्रेशन से लेकर स्कूल को राशि कर भुकतान तक के कार्यो के बारे में विस्तार से बताया की,*जिन के भी बच्चे 31 मार्च 2020 को 3 वर्ष के हो रहे है उनके शिक्षा के अधिकार(RTE)के तहत नि:शुल्क शिक्षा हेतु प्राइवेट स्कुल के फार्मभरे जायेंगे उसके लिए आवश्यक डोक्युमेंट चाहिये वो निम्न प्रकार है|*
1.बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र
2. बच्चे का आधार कार्ड
3.बच्चे का जाति प्रमाण पत्र
4. बच्चे का मूलनिवास प्रमाण पत्र
5.पिता का आय प्रमाण पत्र
6. बच्चे का फोटो
7.बच्चे का नाम राशन कार्ड में होना जरुरी है
8 जन आधार कार्ड
*उपरोक्त सभी डोक्युमेंट तैयार रखे ताकि बाद में जरुरत के समय परेशानी न हो,
मुंगेली जिला के विकास खंड पथरिया,लोरमी,मुंगेली के सभी अशासकीय विद्यालय के प्राचार्यो की उपस्थिति रही