मंदिरा प्रेमियों को शासन के आदेश से लगा जोर का झटका अब 3 मई तक बंद रहेगी शराब दुकानें

राजेश सोनी बिलासपुर ब्यूरो रिपोर्ट….

मंदिरा प्रेमियों को शासन के आदेश से लगा जोर का झटका अब तीन मई तक बंद रहेगी शराब दुकानें……

बिलासपुर…..कोरोना वायरस के मद्देनजर केन्द्र सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार मदिरा प्रेमियों को झटका लगा है। अब सभी प्रकार के प्रतिष्ठान जहां शराब की बिक्री या पीने की व्यवस्था है। तीन मई तक नहीं खुलेंगी।
जानकारी हो कि पिछले दिनों सामाजिक कार्यकर्ता ममता शर्मा की पहल पर अधिवक्ता रोहित शर्मा ने लाकडाउन के दौरान शराब बिक्री और समिति गठित करने को लेकर एक जनहित याचिका दायर किया था। मामले की सुनवाई हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति प्रशांत मिश्रा और गौतम भादुड़ी की खंडपीठ में विडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से हुई थी। बहस के बाद हाईकोर्ट ने छत्तीसगढ़ बेवरेज कारपोरेशन की कमेटी को निरस्त कर दिया था।

सुनवाई के बाद ममता शर्मा के अधिवक्ता रोहित शर्मा ने बताया था कि राज्य ने लॉक डाउन के दौरान शराब नही बेचने का निर्णय लिया था । इस कारण बेव्रेज कारपोरेशन की कमेटी स्वत: निर्योज्ञ हो चुकी थी। इसके बाद हाईकोर्ट ने भी शाशन को लॉक डाउन मे शराब बिक्री को लेकर NDMA की गाईड लाईन के हिसाब से निर्णय लेने को कहा था।

मामले में गंभीरता दिखाते हुए राज्य शासन ने पहली बार 20 अप्रैल तक शराब बिक्री को बंद रखने का निर्णय लिया। एक बार फिर सरकार के समान्य प्रशासन विभाग ने निर्देश जारी कर बताया है कि 20 अप्रैल से प्रतिबंद और छूट से सम्बंधित दिशा निर्देश जारी किया गया है। निर्देश के अनुसार अब शराब बिक्री पर 3 मई तक प्रतिबंध रहेगा।

बहरहाल शासन के इस निर्देश के बाद मदिरा प्रेमियों को निश्चित रूप से झटका लगा है। वही दूसरी ओर शासन के निर्णय से आमजनता में खुशी है। समाजसेवी संगठन और नशा मुक्ति आन्दोलन से जुड़े लोगो ने इस निर्णय का स्वागत किया है।

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