मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में आज यहां उनके निवास कार्यालय में मंत्री परिषद की बैठक आयोजित की गई ।
रायपुर:-बैठक में निम्नानुसार महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए । 1- प्रथम अनुपूरक अनुमान वर्ष 2021-2022 का विधान सभा में उपस्थापन बाबत् छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक , 2021 का अनुमोदन किया गया ।
2 – संविदा नियम , 2012 की कंडिका 7 ( 2 ) में शिथिलता प्रदान करते हुए , कर्नल रजनीश शर्मा , तत्कालीन पुलिस उप महानिरीक्षक ( एसटीएफ ) बघेरा जिला दुर्ग की संविदा सेवा में एक वर्ष की वृद्धि का अनुमोदन किया गया ।
3 – छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल की राज्य के विभिन्न जिलों में स्थित 58 कॉलोनियों को संबंधित क्षेत्रों के नगरीय निकायों को तथा रायपुर विकास प्राधिकरण अंतर्गत कमल विहार योजना के पूर्ण हो चुके सेक्टर , इंद्रप्रस्थ योजना के फेस -1 और फेस 2 , डॉ.खूबचंद बघेल ट्रांसपोर्ट नगर तथा श्यामा प्रसाद मुखर्जी आवासीय एवं व्यावसायिक क्षेत्र को रायपुर नगर निगम को हस्तांतरित किए जाने का निर्णय लिया गया
4 – छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल के स्व – वित्तीय आवासीय / व्यावसायिक सम्पत्तियों को विक्रय योजना के तहत लागत मूल्य पर विक्रय करने एवं विशेषभाड़ा क्रययोजना तथा One Time Settelment लागू करने का अनुमोदन किया गया । विशेषभाड़ा क्रय योजना एवं सामान्यभाड़ा क्रय योजना में सभी को अंतिम किश्तों के भुगतान के समय कुल देय ब्याज राशि में 15 प्रतिशत की छूट दिए जाने का निर्णय लिया । हाउसिंग बोर्ड की 14 चिन्हित कॉलोनियों एवं 7 व्यावसायिक परिसर को लागत मूल्य पर विक्रयका निर्णय लिया गया । इससे मकानों की कीमत औसत रुपसे 16.5 प्रतिशत कम होगी ।
5 – नवा रायपुर , छत्तीसगढ़ में विश्व स्तरीय शिक्षण संस्थान की स्थापना के लिए नवा रायपुर में 20 एकड़ भूमि स्कूल शिक्षा विभाग को निःशुल्क आबंटित किए जाने का निर्णय लिया गया । इस विश्व स्तरीय शिक्षण संस्थान के निर्माण के लिए माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा 15 करोड़ , छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल द्वारा 10 करोड़ और व्यावसायिक परीक्षा मण्डल द्वारा 25 करोड़ रुपए इस प्रकार कुल 50 करोड़ रुपएकी राशि दी जाएगी ।
6 – छत्तीसगढ़ , चन्दूलाल चन्द्राकर स्मृति चिकित्सा महाविद्यालयदुर्ग ( अधिग्रहण ) विधेयक , 2021 अनुमोदन किया गया ।
7 – छत्तीसगढ़ राज्यलघु वनोपज संघ द्वारा स्वयं अथवा पब्लिक प्राईवेट पार्टनशिप के माध्यम से निर्मित आयुर्वेदिक दवाओं , हर्बल उत्पादों एवं लघु वनोपज से प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ के क्रय के संबंध में छत्तीसगढ़ भण्डार क्रय नियम 2002 यथा संशोधित 2020 ) के नियम 8 में संशोधन का निर्णय लिया गया । जिसके तहत राज्य शासन के समस्त विभाग , उपक्रम एवं शासनाधीन संस्थाओं द्वारा अपने आवश्यकता के अनुसार तथा उपलब्ध बजट के अंतर्गत आयुर्वेदिक दवाओं हर्बल उत्पादों एवं लघुवनोपजसे प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थाः का छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज के माध्यम से सीधे क्रय कर सकेंगे । सबंध में छत्तीसगढ़ भण्डार क्रय नियम के प्रावधान के अनुसार निविदा आमंत्रित करने की आवश्यकताओं को शिथिल किए जाने का निर्णय लिया गया ।
8 – वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के उपक्रम सीएसआईडीसी के आधिपत्य में सेक्टर – सी , औद्योगिक विकास केन्द्र सिरगिट्टी जिला – बिलासपुर की 38.944 एकड़ भूमि का आवास एवं पर्यावरण विभाग के उपक्रम छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल तथा औद्योगिक विकास केन्द्र सिरगिट्टी में 9 एकड़ भूमि में सीएसआईडीसी द्वारा संचालित किए जा रहे हाईटेक बस स्टैंड परिसर को नगर निगम बिलासपुर को हस्तांतरण किये जाने का निर्णय लिया गया ।
9 – छत्तीसगढ़ राज्य की औद्योगिक नीति 2019-24 के अंतर्गत फार्मास्युटिकल उद्योग में निवेश हेतु विशेष निवेश प्रोत्साहन पैकेज का अनुमोदन किया गया है । जिसके तहत इस पैकेज का लाभ उन्ही उद्योगों को प्राप्त होगा , जो पैकेज घोषणा की तिथि से पूर्व छत्तीसगढ़ शासन के साथ एमओयू का निष्पादन कर चुके हैं । ऐसी इकाईयांजो अपना व्यावसायिक 15 करोड़ से अधिक का नवीन स्थायी पूंजी निवेश कर उत्पादन 31 अक्टूबर 2024 को अथवा उसके पूर्व करें । इस पैकेज के अंतर्गत आर्थिक निवेश प्रोत्साहन हेतु घोषित अधिकतम मान्य निवेश सीमा 20 करोड़ तक देय होगी । विशेष प्रोत्साहन पैकेज के अंतर्गत फार्मास्युटिकल उद्योगों को विभिन्न सुविधाएं जैसे विद्युत शुल्क में छूट , स्टाम्प शुल्क में छूट , ब्याज अनुदान , परियोजना प्रतिवेदन , गुणवत्ता प्रमाणीकरण और तकनीकी पैटंट में अनुदान आदि सुविधाएं दिए जाने का निर्णय लिया गया । यदिये उद्योग निविदा में भाग लेती है , वांछित गुणवत्ता की दवा एल -1 दर पर प्रदाय करने के लिए तैयार होती है । तब इन उद्योगों से राज्य में क्रय की जाने वाली दवाईयों में से अधिकतम 50 प्रतिशत दवाईयां सीधे क्रय करने का निर्णय भी लियागया ।
10- ” मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना के संबंध में मंत्रिपरिषद के समक्ष प्रस्तुत एक पूरक प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया । जिसके तहत कृषकों को निजी भूमि में वाणिज्यिक वृक्षारोपण को प्रोत्साहन तथा अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत अधिनियम 2006 के अंतर्गत जिन नागरिकों को वन अधिकार मान्यता पत्र प्राप्त हुआ है उनके द्वारा अपनी भूमि पर फलदार पौधे , वनोपज वनौषधि का रोपण किए जाने पर उन्हें 10 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी । इन पौधों के बीच अंतरवर्ती फसल के रुप में अन्य फसलें भीलगाई जा सकती है ।
11 – राजीव गांधी किसान न्याय योजना के क्रियान्वयन हेतु जारी दिशा – निर्देश का अनुमोदन किया तथा योजना में रागी फसलको शामिल करने का निर्णय लियागया ।
12 – गोधन न्याययोजनान्तर्गत वैकल्पिक विधि से बायो इनरिच्ड आर्गेनिक मेन्योर तैयार करने एवंदर निर्धारणका अनुमोदन किया गया । जिसके तहत बायो इनरिच्ड जैविक खाद का निर्माण स्व – सहायता समूह के माध्यम से किया जाएगा । उत्पादित खाद को सुपर कम्पोस्टप्लस के नाम से विक्रय न्यूनतम दर 6.50 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से कियाजाएगा ।
13 – प्रदेश के जिला मुख्यालय की मंडियों में भूमि की उपलब्धता के आधार पर छत्तीसगढ़ बाजार ( C – MART ) की स्थापना राज्य विपणन विकास निधि से किए जाने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया । सी – मार्ट में प्रदेश के विभिन्न शासकीय – अर्धशासकीय संस्थाओं , गौठानों , स्व – सहायता समूहों , कृषि उत्पादक संगठनों के माध्यम से राज्य के कृषकों , कामगारों , शिल्पकारों , बुनकर इत्यादि के द्वारा उत्पादित सामाग्री के विपणन तथा उसकी ब्राडिंग के साथ – साथ उपभोक्ताओं को एक ही स्थान पर सामग्री क्रय करने की सुविधा उपलब्ध होगी । एग्री बिजनेस से संबंधित उत्पाद जैसे बीज , स्वाद , कृषि यंत्र , कृषि उपकरण , पम्प , मल्टीप्लेक्स , मनोरंजन सुविधा के साथ – साथ कृषकों के दैनिक उपयोग की सामग्री के विक्रय की व्यवस्था की जाएगी । इसका उद्देश्य स्थानीय उत्पादकों को विपणन की सुविधा कुटिर उद्योग का बड़ावा तथा कृषकों की आय में वृद्धि करना है ।
14 – छत्तीसगढ़ राज्य कृषक कल्याण परिषद में सदस्यों की संख्या 10 से बढ़ाकर 21 किए जाने का निर्णय लिया गया ।
15 – छत्तीसगढ़ विधान मंडल सदस्य निरर्हता निवारण अधिनियम , 1967 ( क्र . 16 सन् 1967 ) को और संशोधित करने हेतु विधेयक के प्रारुपका अनुमोदन किया गया ।
16 – आदिम जनजातियों का संरक्षण ( वृक्षों में हित ) अधिनियम , 1999 एवं नियम , 2000 के क्रियान्वयन हेतु उक्त कार्य राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग को आबंटित किये जाने के संबंध में छत्तीसगढ़ शासन कार्य ( आवंटन ) नियम में संशोधन प्रारुपका अनुमोदन किया गया । सेवा क्षेत्र को वाणिज्य एवं उद्योग विभागका कार्य आबंटित किए जाने का निर्णय लिया गया ।
17 – शहीद वीरनारायण सिंह स्मारक एवं संग्रहालय के लिएनया रायपुर अटल नगर में 6.42 एकड़ भूमि नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरणसे आदिम जाति तथा अनुसूचित जनजाति विकास विभाग को निःशुल्क उपलब्धकराने का निर्णय लिया गया ।
18 – कोरोना संक्रमण काल के चलते बंद कराये गये आश्रम / छात्रावास एवं पोटा केबिन ( कक्षा 8 वीं से 12 वीं तक के बच्चों ) को प्रारंभ करने के आयुक्त बस्तर संभाग के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया । बस्तर संभाग के जिला सुकमा , बीजापुर और नारायणपुर में कुल 320 आश्रम एवं 118 छात्रावास संचालित है । इसके अलावा बस्तर संभाग के शेष चार जिलों में जिला मुख्यालय से भिन्न संचालित छात्रावास एवं आश्रमकोभी संचालित करने की अनुमति देने का निर्णय लियागया ।
19 – भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी स्वर्गीय श्री चंद्रकांत उडके की पनि श्रीमती रमा उड़के को विशेष प्रकरण के तहत आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग के अंतर्गत सहायक अनुसंधान अधिकारी ( द्वितीय श्रेणी ) के पद पर अनुकम्पा नियुक्ति देने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया ।
20 – बाजार मूल्य ( गाईड लाईन ) एवं पंजीयन शुल्क में 31 मई 2022 तक छूट दिए जाने की अधिसूचना का कार्यात्तर अनुमोदन किया गया । बाजार मूल्य गाईड लाईन दर पर पंजीयन शुल्क में ( 30 प्रतिशत ) जारी छूट तथा 75 लाख से कम अथवा बराबर बाजार मूल्य के आवासीय मकानों एवं फ्लैट्स रजिस्ट्री पर पंजीयन शुल्क में 2 प्रतिशत की छूट 31 मार्च 2022 तक जारीरहेगी ।
21 – वाणिज्यिक कर पंजीयन विभाग में रिक्त दो वरिष्ठ जिला पंजीयकों के पदों की पूर्ति के लिए वरिष्ठ जिला पंजीयक के पद पर पदोन्नति हेतु अर्हतामंदोवर्ष की छूटएकबार के लिए दिए जाने का निर्णय लिया गया ।
22 – कैबिनेट बैठक में राजीव गांधी ग्रामीणभूमिहीन कृषि मजदूरन्याय योजना का क्रियान्वयन वर्ष 2021-22 से किए जाने कासैध्दांतिक निर्णय लिया गया । योजनाका अंतिमरुप देने के लिए माननीय मुख्यमंत्रीजीको अधिकृत किया गया ।
23 – नगरीय क्षेत्रों में शासकीय भूमि का आवंटन , अतिक्रमित भूमि का व्यवस्थापन तथा गैर रियायती एवं रियायती स्थायी पट्टों को भूमि स्वामी अधिकार में परिवर्तन विलेखों पर देय स्टाम्प शुल्क / पंजीयन शुल्क में अधिकतम 2 हजार रुपए तक की छूट तथानगरीय निकाय शुल्क में 31 मार्च 2022 तक छूट देने का निर्णय लिया गया ।
24 – वर्ष 2016 बैच के नायब तहसीलदार से तहसीलदार के पद पर पदोन्नति हेतु छत्तीसगढ़ जूनियर प्रशासकीय सेवा भर्ती नियम 1980 की अनुसूची -4 में निर्धारित पांच वर्ष के सेवा काल में अधिकतम एक वर्ष की एक बार के लिए छूट प्रदान किए जाने निर्णय लिए गए ।
25 – कोविड -19 के संक्रमण की स्थिति में प्रदेश के विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2021-22 के लिए 2 अगस्त 2021 से भौतिक रूप से शिक्षण तथा अध्यापन कालखण्डो में विद्यार्थियों को उपस्थिति का निर्णय लिया गया । जिसके तहत कक्षाओं का संचालन प्रतिदिन 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ किया जाएगा । अर्थात विद्यार्थी अलटरनेट डे कक्षा में उपस्थित होंगे । समस्त संकायों / कक्षाओं के लिए पूर्व से संचालित ऑनलाइन कक्षाएं भी यथावत संचालित रहेंगी ।
स्कूल कॉलेज को लेकर लिया गया निर्णय
कोविड -19 के सुरक्षामानकों काध्यान रखा जाएगा । राज्य के सभी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ( आईटीआई ) प्रारंभ होंगे । मेडिकल कॉलेज , इंजीनियरिंग कॉलेज , पॉलीटेक्निक चरणबद्ध रुपसे खोले जाएंगे । कॉलेजों में विद्यार्थियों की उपस्थिति की अनिवार्यता नहीं है । कक्षा 10 वीं और 12 वीं के कक्षाएं 2 अगस्त 2021 से शुरू होंगी । कक्षाओं का संचालन विद्यार्थियों की 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ किया जाएगा । इसके लिए पालकों की सहमति आवश्यक होगी । यदि कोविंड के एक भी प्रकरण नहीं है , ऐसी स्थिति में ग्रामपचायतें पालकों के परामर्श से स्कूलों के संचालन का निर्णय ले सकेंगी । इसी प्रकार शहरी क्षेत्रों में स्कूलों के संचालन के संबंध में स्थानीय पार्षदएवं पालकों की सहमति से निर्णय लियाजाएगा ।
26 – निजी विश्वविद्यालय कीस्थापना एवं निगमन विषयक – प्रस्तावित विश्वविद्यालय , दुर्ग , छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय स्थापना एवं संचालन ) ( संशोधन ) विधेयक , 2021 के प्रारुपका अनुमोदन किया गया ।
27 – भारत सरकार कोयला मंत्रालय / नॉमिनेटेड अथॉरिटी द्वारा 12 वें ट्रेंच के रुप में सेल आफ कोल के तहत नीलामी हेतु छत्तीसगढ़ राज्य के अंतर्गत चिन्हांकित 18 कोल ब्लॉकों में से 17 कोलब्लॉकों की नीलामी कीसहमति दी गई ।
28 – मुख्यमंत्री सस्ती दवा दुकान योजना एवं अंतर्विभागीय / अंतनिकाय समन्वय से संबंधित अन्य लोकहित , लोक स्वास्थ्य , नगरीय नियोजन , शहरी अधोसंरचना विकास की केन्द्र / राज्य प्रवर्तित योजनाओं के क्लस्टर स्तर पर क्रियान्वयन / अनुश्रवण हेतु प्रदेश के 9 अर्बन एलोमरेशन को विघटित करते हुए समस्त
28 जिला को 28 जिलास्तरीय एलोमरेशन एवं जिलास्तरीय समिति के गठन करने तथा मुख्यमंत्रीसस्ती दवा योजना के प्रस्तावित प्रारुपकासैध्दांतिक अनुमोदन किया गया ।
29 – छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत जारी राशन कार्डों पर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के समकक्ष माह जुलाई 2021 से नवम्बर 2021 तक सामान्य श्रेणी के राशन काठिका छोड़कर अन्य सभी राशन काठि पर नियमित एवं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की अतिरिक्त खाद्यान्न पात्रता में से जो बेहतर हो के अनुसार निःशुल्क राशन वितरण के निर्णय का अनुमोदन किया गया ।
30 – खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में समर्थन मूल्य पर उपार्जित एवं नीलामी हेतु समितियों में भण्डारित अतिशेषधान 1.45 लाख मीट्रिक टन की नीलामी संग्रहण केन्द्रों से करने तथा समितियों से उक्त धान का परिवहन संग्रहण केन्द्रों में कराने के विभागीय निर्णयका अनुमोदन कियागया ।
31 – मछली पालन को कृषि के समान विद्युत दर , सिंचाई दर एवं संस्थागत ऋण उपलब्ध कराने के विभागीय प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया ।
32 – आंगनबाड़ियों 26 जुलाई से दो पालियों में संचालित किए जाने का निर्णय लियागया ।
33 – मेसर्स मां कुदरगढ़ी एल्युमिना रिफाईनरी प्राईवेट लिमिटेड ग्राम चिरंगा , जिला सरगुजा में स्थापित की जा रही है । एल्युमिना संयंत्र को छत्तीसगढ़ शासन के सार्वजनिक उपकरण छत्तीसगढ़ डेव्हलपमेंट कॉपटिरेशन के माध्यम से खनिज बॉक्साइड हेतु स्वीकृत खनि पट्टा क्षेत्रों से प्रति वर्ष अधिकतम 2.5 मिलियन टन बॉक्साइड अयस्क प्रदान करने हेतु लॉग टर्म लिंकेजपॉलिसी का अनुमोदन कियागया ।