तरकीडीह व गोइन्द्री के उचित मूल्य दुकान संचालको ने पीडीएस में किया धांधली

ब्यूरो रिपोर्ट

तरकीडीह व गोइन्द्री के उचित मूल्य दुकान संचालको ने पीडीएस में किया धांधली

महीनों से छीनते रहे गरीबों के मुंह से निवाला-

मुंगेली-एक तरफ सरकार मुफ्त में राशन देने के लिए खोज खोज कर राशन कार्ड बना रहे है तो दूसरी तरफ शासकीय उचित मूल्य की दुकान संचालको ने अपने जेब गरम करने के फिराक में जुगत बनाये बैठे रहते है।इसका जीता जागता उदाहरण तरकीडीह पंचायत में देखने को मिला।खुलासा तब हुआ खाद्य अधिकारी के निर्देशन पर खाद्य निरीक्षकों ने दुकानों की भौतिक सत्यापन करना चालू कर दिया है इसी क्रम तरकीडीह के उचित मूल्य की दुकान का भौतिक सत्यापन किया गया तो चावल,शक्कर, नमक में गड़बड़ी करने का खुलासा हुआ ।मिली जानकारी के अनुसार
शासकीय उचित मूल्य की दुकान तरकीडीह (आई.डी.क402006063) ग्राम पंचायत तरकीडीह का संचालन ग्राम पंचायत तरकीडीह द्वारा किया जा रहा है। संचालनकर्ता सरपंच प्रतिनिधि लक्ष्मी नारायण जोशी ग्राम पंचायत तरकीडीह द्वारा दिनांक 20.09.2023 की स्थिति में चॉवल 140 क्विं. एवं नमक 1.18 क्वि. गबन कर अपने हित में प्रयोग किया गया है। जिस के संबंध में संचालक सरपंच ग्राम पंचायत तरकीडीह द्वारा कोई जवाब पेश नहीं किया गया है। खाद्य निरीक्षक ने 24 अप्रेल को जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है कि शा.उ.मू. की दुकान तरकीडीह के भौतिक सत्यापन में 31 मार्च 2024 की स्थिति में चावल 56.56 किंव., शक्कर 0.45 विंच. एवं नमक 0.46 विंच. तथा अप्रैल के खाद्यान्न में नमक 0.99 विंच. की कमी पाई गई। दुकान संचालक द्वारा पुनः खाद्यान्न को अपने हित में प्रयोग कर गंभीर अनियमितता किया गया है जो संचालक / विक्रेता का उक्त कृत्य छ.ग. सार्वजनिक वितरण प्रणाली, (नियंत्रण) आदेश 2016 की कंडिका 11 (5) (6) (11) एवं 15 का उल्लघन है जो कि आवश्यक वस्तु
अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दंडनीय अपराध है। अतः संचालक/विक्रेता के उपरोक्त अनियमितता के आधार पर शासकीय उचित मूल्य की दुकान तरकीडीह (आई.डी.क. 402006063) को तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए शासकीय उचित मूल्य की दुकान अमलीकापा (आई.डी.क. 402006067) में संलग्न किया गया

गोइन्द्री के शासकीय उचित मूल्य के दुकान निलबिंत

शासकीय उचित मूल्य की दुकान गोइन्द्री (आई.डी.क. 402006058) ग्राम पंचायत गोइद्री का संचालन सेवा सहकारी समिति लौदा द्वारा किया जा रहा है। शासकीय उचित मूल्य दुकान गोइन्द्री के जांच के दौरान वर्तमान संचालक द्वारा चांवल 222.70 क्विं., शक्कर 3.43 क्विं. एवं नमक 4.12 क्विं. की अनियमितता पाई गई, जिससे आगामी माह मार्च 2024 में हितग्राहियों को वितरण हेतु खाद्यान्न मात्रा दुकान में उपलब्ध नहीं है। संचालक द्वारा कोई भी बोर्ड का प्रदर्शन एवं पंजियों का संधारण नहीं करना एवं आज दिनांक तक माह जनवरी 2024 को डी.डी. राशि का भुगतान नही करना शासन के निर्देशो की अवहेलना है। शासकीय उचित मूल्य दुकान गोइन्द्री के उक्त कृत्य छ.ग. सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश की कंण्डिका 11 (2) (8) (10) (11), 12(3), 13(1)(2), 14 (1) (2), एवं 15 का उल्लंघन है जो की आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय है।अतः हितग्रायिहों के हित को दृष्टिगत रखते हुए सेवा सहकारी समिति लौदा के उक्त कृत्य के कारण शासकीय उचित मूल्य दुकान गोइन्द्री को तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए शासकीय उचित मूल्य की दुकान टेंगनागढ़ आई.डी.क. 402006068 में संलग्न किया गया।

 

कलेक्टर के निर्देश पर जिले के सभी शासकीय उचित मूल्य की दुकानों की भौतिक सत्यापन किया जा रहा है इस क्रम में तरकीडीह पंचायत व गोइन्द्री के उचित मूल्य के दुकान में गड़बड़ी पाये जाने पर तत्काल प्रभाव से निम्बित किया गया

देवेंद्र कुमार बग्गा
खाद्य अधिकारी मुंगेली

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