छग ब्यूरो चीफ पी बेनेट(7389105897)छग ब्यूरो चीफ पी बेनेट(7389105897)
विवाह की अनुमति प्रदान करने के लिए अनुविभागीय दंडाधिकारी अधिकृत
मुंगेली :- मुंगेली जिला दंडाधिकारी डाॅ. सर्वेश्वर नरेंद्र भुरे ने विवाह आवेदन पर अनुमति प्रदान करने के लिए संबंधित अनुविभागीय दंडाधिकारियों को अधिकृत किया है। कलेक्टर डाॅ. भुरे ने कहा है कि दंड प्रकिया संहिता 1973 के अंतर्गत धारा 144 (1) के तहत जिले में प्रतिबंधात्मक आदेश की कंडिका-1 में सार्वजनिक स्थानों में वैवाहिक तथा अन्य आयोजन को प्रतिबंधित किया गया है। वर्तमान में वैवाहिक मुहूर्त को दृष्टिगत रखते हुए सभी अनुभाग क्षेत्रान्तर्गत आवेदकों द्वारा विवाह की अनुमति हेतु आवेदन किए जाने पर ही सशर्त अनुमति दिये जाने हेतु सभी अनुविभागीय दंडाधिकारियों को अधिकृत किया है। जारी आदेश मे कहा है कि संबंधित अनुविभागीय दंडाधिकारियों द्वारा विवाह की अनुमति सर्शत दी जाएगी । जिसमे वर वधू एवं पंडित को मिलाकर 20 व्यक्तियों को ही सम्मिलित होने की अनुमति होगी । विवाह में फिजिकल डिस्टेसिंग एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य होगा। किसी भी तरह का सार्वजनिक आयोजन मार्ग पर बारात निकालने एवं सार्वजनिक भवनों की उपयोग कर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। विवाह सिर्फ अपने निवास के प्रांगण में ही करने की अनुमति होगी । एक चार पहिया वाहन में ड्राइवर सहित चार लोगों की आवागमन की अनुमति होगी । विवाह कार्यक्रम में ध्वनि विस्तारक यंत्र के उपयोग की अनुमति नही होगी । विवाह के अनुमति जिले भीतर के लिए ही प्रवृत्त होगी, जिले से बाहर जाने की अनुमति का अधिकार जिला स्तर पर सुरक्षित रखा गया है । सामूहिक भोज पर प्रतिबंध रहेगा। कार्यक्रम स्थल पर मास्क एवं हाथ धोने की व्यवस्था किया जाना अनिवार्य होगा। समय-समय पर केंद्र शासन राज्य शासन एवं जिला प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों का पालन अनिवार्य होगा।